Bihar:इंदौर की लड़की दूल्हा देखने आई पटना तो पास में दिखा था कट्टा; शादी से इनकार किया तो उसी ने भूना, अब सजा – Bihar: Refused Groom After Seeing Pistol, While Returning Indore From Patna Bride Killed, Life Sentece

उम्रकैद
– फोटो : amar ujala
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मध्य प्रदेश की इंदौर निवासी सृष्टि जैन की पटना में हुई हत्या के मामले में सात साल बाद हत्यारे को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह एक ऐसी हत्या थी, जिसने पटना को हिलाकर रख दिया था। दूसरे राज्य से पटना आई युवती की इस तरह हत्या के कारण पुलिस महकमे पर सवाल उठ गया था। हत्या बीच सड़क पर हुई थी, इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रही थी। उससे भी ज्यादा चर्चा तब उठी, जब मर्डर की पूरी कहानी सामने आयी। सृष्टि जैन ने शादी के रिश्तों के लिए बने ऑनलाइन पोर्टल पर अपने लिए लड़का देखा था और उसी से मिलने पटना आई थी। उसी लड़के ने इनकार सुनकर सृष्टि को बीच सड़क पर भून डाला था।
रजनीश ने सृष्टि को शादी के लिए राजी कर लिया था
बताया जाता है कि इंदौर की रहने वाली सृष्टि जैन नोएडा में एस शेयर कंपनी में जॉब करती थी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी रजनीश के संपर्क में आई। सृष्टि ने अपनी शादी के लिए ऑनलाइन पोर्टल से संपर्क किया था। इसके जरिए ही रजनीश ने उससे संपर्क किया। बातचीत के दौरान रजनीश ने उसे बताया था कि पटना में उसके पिता का बाइक शोरूम है। कई तरह की कहानी बनाकर रजनीश ने सृष्टि को शादी के लिए राजी कर लिया। इसके बाद रजनीश ने उसे पटना बुलाया। वह जब यहां आई तो जक्कनपुर थाना इलाके के एक होटल के पास रुकी। रजनीश भी उसके साथ था। दोनों सात घंटे तक साथ रहे।
2 फरवरी 2016 को पटना से रजनीश को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
होटल में ही सृष्टि ने रजनीश के पास कट्टा (बंदूक) देख लिया। इसके बाद उसने यह बात अपने पिता को बता दी और शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद वह ऑटो से पटना जंक्शन जाने लगी। तभी अचानक रजनीश आया और चलती बाइक से ही ऑटो में बैठी सृष्टि को गोलियों से भून दिया। हालांकि पुलिस से 10 दिन अंदर 2 फरवरी 2016 को पटना के रामकृष्णा नगर इलाके से रजनीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि रजनीश कुमार सिंह पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था। इन सब के बावजूद वह सृष्टि से शादी करना चाहता था। उसका आरोप था कि वह सृष्टि के साथ दिल्ली में सेट होना चाहता था। इधर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रभात कुमार ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर रजनीश को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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