मध्यप्रदेश

Life imprisonment to three murder criminals | हत्या के तीन अपराधियों को उम्रकैद: सागर में जमीनी विवाद में रास्ता रोककर लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट कर की थी हत्या – Sagar News


सागर में घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर-सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी भगवान सिंह उर्फ राजेश, भैयाराम औ

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जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 2 अगस्त 2022 की दोहपर करीब 1 बजे ग्राम सीहोरा में मंदिर के पास रहने वाले आहत मूरत सिंह उर्फ बबलू दांगी को सेमराढाना रोड स्थित विजय सिंह ठाकुर के निर्माणाधीन वेयर हाउस के पास पुरानी जमीनी बुराई को लेकर आरोपी भैयाराम दांगी, रामसिंह दांगी, मलखान सिंह दांगी, भगवान सिंह उर्फ राजेश दांगी, अर्पित उर्फ पुष्पेंद्र सिंह दांगी ने रास्ता रोककर गालीगलौज की। गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने एकमत होकर जान से मारने की नियत से लाठी-डंडा और कुल्हाड़ी से मूरत सिंह के साथ मारपीट की। मारपीट में माथे, दोनों हाथ-पैरों और सिर में पीछे गंभीर चोटे आईं। मौके पर उसका भतीजा रामवेद सिंह और गांव का दौलत लोधी आ गए। जिन्होंने बीचबचाव कर मामला शांत कराया।

इलाज के दौरान हुई थी घायल की मौत

घायल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के बयान लिए। बयानों के आधार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। इसी बीच घायल मूरत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने पर पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। साक्षियों की गवाही कराई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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