मध्यप्रदेश

SDM took action- Assistant seller of fair price shop Belsara was fined Rs 2 lakh 10 thousand 300, 3000 on finding less food grains | उमरिया एसडीएम की कार्रवाई: खाद्यान्न कम पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान बेलसरा के सहायक विक्रेता पर लगाया जुर्माना – Umaria News


उमरिया जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में कम खाद्यान्न मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए सहायक विक्रेता को 2 लाख 10 हजार 300 रुपए और तीन हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।

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बांधवगढ SDM रीता डेहरिया ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान बेलसरा के विक्रेता डोमारी सिंह की शिकायत पर जांच के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करकेली ने उचित मूल्य दुकान बेलसरा का निरीक्षण विक्रेता डोमारी सिंह का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सहायक विक्रेता कृष्ण चंद्र सिंह की उपस्थिति में किया गया।

जांच में सामने आया कि दुकान का संचालनअऔर पीओएस मशीन का उपयोग कृष्ण चंद्र सिंह करता है। पीओएस मशीन से प्राप्त पावती में गेंहू, चावल, नमक, गेहूं प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन विक्रेता ने नमक, शक्कर, चावल पात्रतानुसार नही दिया। एक माह का राशन भी नही दिया गया। बेलसरा के गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया।

इस दौरान सहायक विक्रेता कृष्णचंद्र सिंह ने स्टाक रजिस्टर, निरीक्षण पंजी भी नही दिखाई‌‌। सहायक विक्रेता ने शासन स्तर से कम आवंटन प्राप्त होने के कारण हितग्राहियों को चावल का वितरण नहीं किया जाना बताया। लेकिन सहायक विक्रेता ने सभी हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण कर चावल का विक्रय मशीन से दिखाया गया।

इसके बाद बांधवगढ़ SDM ने सहायक विक्रेता कृष्णचंद सिंह पर जांच के समय दुकान पर कम पाए गए खाद्यान्न की राशि 2 लाख 10 हजार 300 रुपए और 3 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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