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1 दिसंबर से टीवी देखना होगा महंगा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जानिए आगे क्या?

देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी, स्टार, सोनी और वॉयकॉम 18 ने कुछ चैनल्स अपने बुके से बाहर कर दिए हैं. जिसके कारण टीवी दर्शकों को 50 फीसदी तक ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. देश में ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल सर्विसेज आदि को रेग्युलेट करने वाली संस्था ट्राई ।

TRAI- Telecom Regulatory Authority of India) के नए टैरिफ ऑर्डर के लागू करने की वजह से यह दाम बढ़ रहे हैं. स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, सोनी और कुछ लोकप्रिय रीजनल चैनल्स को देखने के लिए दर्शकों को 35 से 50 फीसदी तक ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

नई कीमतों पर मोटामोटी नजर डालें तो यदि कोई दर्शक स्टार और डिज्नी इंडिया के चैनल देखना जारी रखना चाहता है तो उसे 49 रुपये की जगह 69 रुपये हर महीने खर्च करने होंगे. Sony के लिए उन्हें हर 39 की जगह 71 रुपये महीना खर्च करना होगा. ZEE के लिए 39 रुपये की जगह 49 रुपये और Viacom-18 चैनलों के लिए 25 रुपये की जगह 39 रुपये प्रति माह देने होंगे।

TRAI ने मार्च 2017 में एक फैसला किया था. उसने टीवी चैनल्स की कीमतों को लेकर न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO) जारी किया. इसके बाद 1 जनवरी, 2020 को एक बार फिर टैरिफ ऑर्डर जारी किया।

इसे NTO 2.0 कहा गया. नए टैरिफ ऑर्डर NTO 2.0 की वजह से ही नेटवर्क अपने चैनलों के दाम बदल रहे हैं. TRAI का मानना था कि NTO 2.0 दर्शकों को सिर्फ उन चैनलों के चयन और भुगतान करने का विकल्प और स्वतंत्रता देगा, जिन्हें वे देखना चाहते हैं।

अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, नुकसान कम करने के लिए कंपनियों ने ये फैसला लिया है. सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स को अपने बुके से बाहर कर उनके दाम अलग से वसूलने का रास्ता निकाला है।

अब अगर आपको को वो पॉपुलर चैनल देखने हैं तो वो बुके में नहीं मिलेंगे. उसके लिए अलग से पैसा देना होगा. नई फैसला 1 दिसंबर 2021 से लागू होगा।

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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