मध्यप्रदेश

Rapist gets 20 years imprisonment | नाबालिग को शांदी का झांसा देकर करता रहा रेप; गुजरात के सूरत और वापी भी ले गया था

सतना3 मिनट पहले

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नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और भगाकर सूरत ले जाने के मामले में सतना की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और 2100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्याायाधीश पॉक्सो एक्ट सतना ने आरोपी रामबाबू साहू तनय रामविश्वास साहू (22) निवासी ऊंचामार थाना बरौंधा जिला सतना मध्यप्रदेश को तीन अलग- अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 आईपीसी में 3 साल के सश्रम


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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