मध्यप्रदेश

23 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जाकर दी थी नियुक्ति | 23 daily wage workers were appointed against the rules

बड़वानी18 मिनट पहले

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अंजड़ नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मयाराम सोलंकी को नगरीय प्रशासन ने निलंबित किया है। यह आदेश नगरीय प्रशासन के ओएसडी सह आयुक्त के जारी शुक्रवार को जारी किया है। जानकारी के अनुसार नगरीय विभाग एवं आवास विभाग ने 9 जुलाई 2022 को मयाराम सोलंकी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदस्थ किया था।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र अनुसार 14 नवंबर से सीएमओ सोलंकी अंजड़ में अपनी पदस्थापना अवधि में नगर परिषद अंजड़ में शासन के निर्देशों के तहत 23 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियम विरूद्ध रखा गया है। इस पर उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था। इस दौरान सीएमओ ने जवाब में झोल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन विवेचना, तथ्य व अभिलेख में उनके द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्तियां करना सिद्ध पाया गया। इस पर उनका निलंबन किया गया।

CMO ने दिया था प्रति उत्तर

सीएमओ मयाराम सोलंकी ने 29 नवंबर को अपने जवाब में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में शिकायत किसी गुमनाम व्यक्ति ने की है। गुमनाम शिकायत की जांच के संबंध में मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 20 नवंबर 2014 के संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 25 अप्रैल 2007 से जारी दिशा-निर्देशों के बिंदू क्रमांक 3 व 6 में प्रावधान अनुसार गुमनाम एवं फर्जी नाम से की गई शिकायतों को नस्तीबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए है।

उक्त शिकायत फर्जी नाम से की जाने के उपरांत भी शिकायत की जांच कर शासन निर्देशों के विपरित प्रार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में दिए गए निर्देश अनुसार नगर परिषद अंजड़ में किसी दैनिक वेतन भोगी या संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई हैं। कारण बताओ सूचना पत्र में किसी आदेश का उल्लेख नहीं है।

इससे स्पष्ट हैं कि नगर परिषद अंजड़ में मेरे द्वारा कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखने संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है, जो आरोप हैं व असत्य व निराधार है। तत्कालिन नगर परिषद अध्यक्ष ने धारा 51 (क), (ख), (ग) में प्रदत्त शक्ति एवं कर्तव्य के तहत नगर परिषद अंजड़ में अत्यावश्यक कार्यों के निपटान के लिए दैनिक मस्टर कर्मी रखे गए है। इसका कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित किसी भी श्रमिक या मस्टरकर्मी को नियुक्ति आदेश मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है।

परीक्षण में जवाब स्वीकार योग्य नहीं पाया गया

वहीं, मयाराम सोलंकी के प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि संयुक्त संचालक इंदौर द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रुप से उल्लेखित किया गया हैं कि मयाराम सोलंकी के कार्यकाल में नियुक्तियां सक्षम अनुमोदन के बिना की गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व हैं कि वे शासन और संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी नियम व निर्देश और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। जांच में पाया गया कि मयाराम सोलंकी ने सक्षम अनुमोदन के बिना तथा नियम और प्रक्रिया से परे हटकर नियुक्तियां की गई है। इस पर उनका यह कहना कि उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया हैं, स्वीकार योग्य नहीं है। कुल मिलाकर विवेचना, तथ्यों व अभिलेख के अनुक्रम में मयाराम सोलंकी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारण नहीं पाया गया।

निलंबन अवधि में इंदौर कार्यकाल किया

नगरीय प्रशासन के ओएसडी सह आयुक्त के जारी आदेश में बताया कि मयाराम सोलंकी ने शासन के नियम, निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं करने व नियम तथा प्रक्रिया से परे जाकर कार्य करने के कारण मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 और मप्र नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश अनुसार निलंबन अवधि में उनका कार्यकाल संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन व विकास संभाग इंदौर नियम किया गया है। इस दौरान उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर परिषद अंजड़ से देय होगा।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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