मध्यप्रदेश

The JMFC court sentenced the accused of Arms Act, who threatened people by brandishing a gun, to two years of imprisonment and imposed a fine of Rs. 1000 | कट्टा लहराकर लोगों को धमकाने वाले बदमाश को सजा: जेएमएफसी कोर्ट ने दो साल के लिए जेल भेजा, एक हजार रूपए जुर्माना लगाया – Harda News


विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान हाथ में कट्टा लहराकर लोगों को धमकाने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो साल सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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टिमरनी एसडीओपी आकांक्षा तलया ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोडलपुर निवासी आरोपी योगेश पिता जमना प्रसाद भाटी हाथ में कट्टा लिए लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ 25/27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस ने मामले से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में पेश किया गया था।

मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी योगेश भाटी को दो साल की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एसडीओपी तलया ने बताया कि आरोपी को अंतिम रूप से दंडित कराने में तात्कालिक थाना प्रभारी सुशील पटेल एवं विवेचना अधिकारी अमित भारद्वाज, राजेश रघुवंशी, महेंद्र रघुवंशी एवं आरक्षक अरविंद पहाडे की विशेष भूमिका रही है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक हरदा द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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