मध्यप्रदेश

Husband said- I am in Australia, I cannot come to Indore | ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पति की होगी ऑनलाइन काउंसलिंग: इंदौर हाईकोर्ट का आदेश: पति पर आने के लिए जोर न डालें – Indore News

तलाक के केस में हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पति को राहत दी है। शादी के मात्र एक साल बाद पति ने तलाक का केस फाइल किया। फेमेली कोर्ट ने पति को ऑस्ट्रेलिया से इंदौर आने के लिए आदेश देते हुए ऑनलाइन सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में

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पति ऑस्ट्रेलिया में, पत्नी इंदौर में करती है जॉब

पति मनोज ऑस्ट्रेलिया में रहता है और पत्नी मनीषा इंदौर में जॉब करती है। दोनों की शादी दिसंबर 2022 में हुई। शादी के बाद मनीषा ऑस्ट्रेलिया चली गई। दो-तीन महीने ही वो मनोज के साथ रही। इसके बाद इंदौर लौट आई। मनोज ने बुलाया लेकिन मनीषा ने इनकार कर दिया।

इस बीच मनीषा ने दहेज प्रताड़ना और अन्य आरोप लगा दिए। जनवरी 2024 में मनोज ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस फाइल किया। कोर्ट ने काउंसलिंग करने के आदेश दिए। इस पर मनोज ने वकील के माध्यम से कोर्ट में कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसलिए वह ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। लेकिन फेमेली कोर्ट ने 1 मई को मनोज का आवेदन निरस्त कर दिया। और आदेश दिया कि काउंसलिंग प्रोसेस में खुद ही मौजूद रहे।

पति पर आने के लिए जोर नहीं डाला जाए

पति मनोज ने इस आदेश के खिलाफ 20 मई को हाई कोर्ट में अपील की। 27 मई को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दिए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पति-पत्नी की काउंसलिंग की जाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए जो भी उपलब्ध माध्यम है उनका उपयोग करते हुए काउंसलिंग की जाए।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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