मध्यप्रदेश

pune hit and run case | पूणे हिट एंड रन मामला: पाली के अनीश के परिजनों ने की सीबीआई से जांच कराने की मांग, कहा- मामले को उलझाया जा रहा है – Umaria News


पूणे में हिट एंड रन मामले में पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजनों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। परिजनों ने केस की कार्रवाई पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। 18- 19 मई की रात को पूणे मे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। टक्कर म

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मौत के बाद से ही पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन मामले को लेकर लगातार नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। परिजनों का मानना है कि मामले को उलझाया जा रहा है। परिजनों ने राजनैतिक हस्ताक्षेप के कारण मामले में कार्रवाई में उलझाने का आरोप लगाया है।

परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, सीबीआई से होनी चाहिए जांच

अनीश अवधिया के बड़े पापा अखिलेश अवधिया ने बताया कि मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अनीश की बुआ वर्षा अवधिया ने बताया कि हमें न्याय चाहिए और जांच सही तरीके से होना चाहिए। सीबीआई से जांच करानी चाहिए। भगवान किसी को भी ऐसा दुख ना दे।

क्या है मामला

18 मई की रात 2.15 बजे पुणे में हादसा हुआ था। अनीश अवधिया (25) कलीग अश्विनी के साथ रेस्टोरेंट से रूम जा रहा था। दोनों बाइक पर थे। कल्याणी नगर के पास हाई स्पीड पोर्श कार ने दोनों को कुचल दिया। जिसमें अनीश और उसके कलीग जबलपुर निवासी अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

एयरबैग खुल गए, इसलिए भाग नहीं पाए

पुलिस ने बताया कि पोर्शे कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आरोपी वहां से भाग नहीं पाए और मजबूरन उन्हें कार रोकनी पड़ी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने लड़कों को पकड़ा। जब लोग एक को पीट रहे थे, इस दौरान दूसरा वहां से भाग गया।

पब से पार्टी कर लौट रहा था बिल्डर का बेटा

पुणे में कार बिल्डर का 17 साल 8 महीने का बेटा चला रहा था। वह 12वीं में पास होने की खुशी में दोस्तों के साथ पब से पार्टी कर घर लौट रहा था। कोर्ट (किशोर न्याय बोर्ड) ने नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी।

नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसिलिंग करानी होगी।

पोर्शे की रफ्तार 200 किमी/घंटा थी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की टक्कर से अश्विनी हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी थी। उनके कलीग पास खड़ी दूसरी कार में जा टकराए थे। लोगों ने ये भी बताया कि घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ा। वे नशे में थे। एक लड़का भाग गया था। घटना के वक्त उनकी कार की स्पीड 200 किमी प्रति घंटे थी। पुलिस के मुताबिक, कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे।

कार मार्च से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी

आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्शे कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद यह कार विशाल को सौंप दी, लेकिन जरूरी फीस नहीं देने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सका था।

RTO के अधिकारी संजीव भोर के मुताबिक यह कार मालिक की जिम्मेदारी थी कि वह रजिस्ट्रेशन करवाए। गाड़ी पुणे RTO ऑफिस में जांच के लिए आई थी, लेकिन फीस नहीं भरे जाने के कारण उसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। भारत में इस कार की कीमत 1.61 करोड़ से लेकर 2.44 करोड़ रुपए है।

15 घंटे में आरोपी को जमानत मिल गई थी

जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी। अभी उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। पुणे पुलिस ने कहा है कि उन्होंने बोर्ड से आरोपी पर वयस्क के रूप में केस चलाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस इसके खिलाफ अब सेशन कोर्ट में अपील करेगी।

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी बोले- न्याय सबके लिए समान हो:पुणे एक्सीडेंट पर कहा-ट्रक-बस ड्राइवर से निबंध नहीं लिखवाते?; कोर्ट के फैसले से फडणवीस भी हैरान


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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