मध्यप्रदेश

Collector issued order, Bangla Ghat of Betwa river declared restricted area, bathing, roaming and swimming at the ghat banned | बेतवा नदी का बंगला घाट प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित: कलेक्टर ने जारी किया आदेश, घाट पर नहाने, तैरने पर रोक लगी – Vidisha News


विदिशा के बेतवा नदी के बंगला घाट पर गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने और स्विमिंग सीखने वालों के लिए बुरी खबर है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुद्धेश कुमार वैद्य ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लोगों के जीवन की सुरक्षा एवं जन सामान्

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कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिया है कि बंगला घाट (बेतवा नदी) पर प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी सूचना बोर्ड लगवाए जाए। इसके साथ ही जिला सेनानी होम गार्ड के जवान बंगला घाट पर सुरक्षा की दृष्टिगत से तैनात करने के साथ ही कोतवाली थाना प्रभारी को आकस्मात पुलिस पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। यह आदेश दो महीने तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर ने जारी आदेश में उल्लेख है कि बंगला घाट बेतवा नदी पर ज्यादा संख्या में लोग एवं बच्चे नहाने पहुंच रहे हैं, जबकि बंगला घाट पर बेतवा नदी में गहराई ज्यादा होने के साथ ही नदी मे खतरनाक जानवरों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। ऐसी परिस्थितियों में बहा आमजन एवं बच्चों का नहाना किसी खतरे से कम नहीं है तथा नहाने के दौरान कभी भी कोई अपनी घटना घटित हो सकती है। जिसके चलते बंगला घाट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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