मध्यप्रदेश

Reconsideration case against Anandpur Trust | आनंदपुर ट्रस्ट के खिलाफ पुनर्विचार का मामला: ट्रस्ट के खिलाफ खारिज की याचिका, 50 हजार का जुर्माना – Gwalior News


श्री आनंदपुर ट्रस्ट व उसके प्रबंधन से जुड़े लोगों के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि, पूर्व में जब याचिका खारिज की गई तो जुर्माना नहीं लगाया गया था, वहीं बुधवार को जब याचिका खारिज करने के निर्णय पर पुनर्विचार के

.

याचिका में ये भी आरोप लगाया कि चारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी भेजी, तभी ये याचिका कोर्ट में पेश की गई। इसके अलावा प्रबंधन से जुड़े लोग ट्रस्ट की जमीन भी बेचना चाहते हैं। कोर्ट ने जब साधक रोहित बोरा को तलब किया तो उसने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस पर कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी थी। बुधवार को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई।

विजय सिक्का की ओर से बताया कि वहां रह रहे साधकों को परेशान किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान महिला साधक भी मौजूद रहीं। उनकी ओर से कहा गया कि वे ट्रस्ट के ही दूसरे आश्रम में रहना चाहती हैं। खास बात ये है कि ये महिला साधक पूर्व में जब याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस समय भी कोर्ट में मौजूद थीं। लेकिन तब उन्होंने ये बात कोर्ट को नहीं बताई थी।

इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला ने महिला साधक व अन्य से वार्तालाप करने के लिए कहा, ताकि पूरी बात सामने आ सके। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने महिला साधकों से बात की और उनके दूसरे आश्रम में रहने की बात को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आश्रम में रहने का निर्णय ट्रस्ट से जुड़े लोगों को लेना है। इसमें साधक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोर्ट को सभी तथ्यों से अवगत कराया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 50 हजार हर्जाने के साथ याचिका को खारिज कर दिया।


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!