मध्यप्रदेश

District Panchayat CEO issued order | जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया आदेश: गंभीर अनियमितता के चलते पंचायत सचिव को किया निलंबित – alirajpur News


गंभीर अनियमितता के उदयगढ विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सागोटा में पदस्थ पंचायत सचिव को जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित किया। जानकारी के अनुसार सचिव रविन्द्र कनेश वर्तमान ग्राम पंचायत बडा ईटारा के सचिव पद पर कार्यरत हैं। गंभीर अनियमितता के चलते जिला

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कनेश का अनेक आरोपों के कारण निलंबन किया गया हे

बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बडा ईटारा में कुल पंजीकृत पेंशन हितग्राहियों की संख्या 96 है, जिनकी 24/5/2024 तक ई-केवाईसी करना अनिवार्य थी। किन्तु कनेश की लापरवाही के चलते 47 पेंशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी शेष रह गई। जबकि उक्त कार्यों को समय सीमा मे करने के लिए समय-समय पर कनेश को मौखिक, पत्राचार व दुरभाष के माध्यम से कई बार निर्देशित किया जाता रहा लेकिन कनेश की ओर से उक्त कार्य में रुची नहीं ली गई।

कनेश को कार्यालयीन आदेश क्रमाक/256/ जि,प,-स्थापना/2024/अलिराजपुर की ओर से 23/01/2024 आदेशित कर यह ताकिद किया गया था कि, ग्राम पंचायत टोकरिया झीरण का अतिरिक्त प्रभार था, जिसका चार्ज भगवानसिह चौहान पंचायत सचिव को तत्काल सौंपा जाकर आदेश का पालन कर अपना प्रतिवेदन जिला पंचायत अलिराजपुर को प्रेषित करने को कहा गया था।

लेकिन कनेश ने आज तक भगवानसिह सचिव को ग्राम पंचायत टोकरिया झीरण का चार्ज नहीं दिया और स्वय के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पंचायत का भुगतान आज तक किया जा रहा था। जो कि घोर आर्थिक अनियमितता होकर कदाचार की श्रेणी में आता है।

उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रविन्द्र कनेश सचिव को मप्र. पंचायत कोष(अनुशासन और अपील) नियम 1999 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में कनेश का मुख्यालय जनपद पंचायत अलिराजपुर किया गया।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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