मध्यप्रदेश

Counting of votes will be held on June 4 at Government Women’s Polytechnic College | शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को होगी मतगणना: कलेक्टर ने धारा-144 लागू किया, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने पर होगी कार्रवाई – Sehore News


लोकसभा चुनाव की मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को होगी। जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मतगणना के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने, अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने-धमकाने व गैर कानूनी घटनाओं की रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहि

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बताया गया है कि जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति बिना परिचय पत्र, वैद्य आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राण घातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल व सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं करेगा। सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल व सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नहीं घूमेंगा।

मतगणना स्थल व सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेष भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और न उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति इस संबंध में न तो पोस्ट करेगा और न ही कमेंट करेगा।

कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे जनसाधारण में भय का वातावरण उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाएं, दुकानें व निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो।

कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह आदेश सीहोर जिले के समस्त निवासियों व सीहोर जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने व निवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू होगा।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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