मध्यप्रदेश

20 years in prison for raping a minor | सागर में शादी का झांसा देकर ले गया था दिल्ली, जबरदस्ती किया गलत काम

सागर27 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बंडा आरपी मिश्र की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रूप सिंह लोधी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बरायठा में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 4 जुलाई 2019 की रात करीब 8.30 से 9 बजे के बीच बेटी घर से गल्ले पर गई थी। उसके बाद पीड़िता का कोई पता नहीं चला। गांव और रिश्तेदारों में बेटी का पता किया। लेकिन कहीं कुछ जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद थाने में शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। पीड़ित नाबालिग की तलाश शुरू की गई।

छानबीन के दौरान 16 दिसंबर 2019 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। थाने लाकर पीड़िता के बयान लिए गए। जिसमें उसने बताया कि आरोपी रूपसिंह लोधी उसे शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था। वह उसे दिल्ली ले गया। जहां आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। मामले की जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रूपसिंह को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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