मध्यप्रदेश
Section 144 imposed in Betul district | बैतूल जिले में धारा 144 लागू: 5 मई को शाम 6 बजे से 8 मई को रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी, धरना, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध – Betul News

बैतूल4 मिनट पहले
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बैतूल लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को होने वाले मतदान के चलते कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह 5 मई शाम 6 बजे से 8 मई की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान धरना, रैली, सभा, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि बैतूल संसदीय
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