Rapist sentenced on the basis of DNA report in Sagar | सागर में DNA रिपोर्ट के आधार पर रेपिस्ट को सजा: पीड़िता और परिजन गवाही से मुकरे तो कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा – Sagar News

सागर6 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिवार वाले गवाही से मुकर गए। लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी निखिल पटेल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 9
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