मध्यप्रदेश

Information about Mahakaal’s Aarti Darshan system will be available in the hotel | महाकाल की आरती दर्शन व्यवस्था की जानकारी होटल में लगेगी: महाकाल मंदिर के पास की होटलो में फायर सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश – Ujjain News


श्री महाकालेश्वर मंदिर के आस-पास स्थित सभी होटलों में महाकाल मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती और दर्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं निर्धारित है। यह जानकारी होटल के रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित की जाएगी। जिससे बाहर से आकर होटल में ठहरने वाले श्रद्धालुओंं

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श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। बाहर से आने वाले भक्त मंदिर के आस-पास की होटलों में ठहरते है। गुरूवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में होटल संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए है कि होटल में बेहतर व्यवस्था के साथ ही श्रद्धालुओंं की सुविधा के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली आरती का समय और दर्शन की व्यवस्था की जानकारी रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही महाकाल मंदिर के हेल्प लाइन नंबर 0734-2551295 को भी डिस्प्ले किया जाए। कलेक्टर ने सभी होटल्स में नगर निगम के माध्यम से समय-सीमा में फायर सुरक्षा ऑडिट कराने के साथ ही होटल परिसर में पार्किंग व्यवस्था रखने के लिए भी कहा है। बैठक में एसपी प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर, जयंत सिंह राठौर, कार्यकारी निदेशक एमपीआईडीसी राजेश राठौर सहित नगर निगम व पुलिस के अधिकारी व होटल व्यवसाई मौजूद थे।

होटलों के लिए यह निर्देश भी दिए

1. होटल्स में आने वाले आगन्तुकों की जानकारी व्यवस्थित रजिस्टर में संधारित करें।

2. होटल्स में सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के साथ लगाए जाएं।

3. होटल्स की रेटलिस्ट चस्पा की जाए, जिसमें विसंगतियां न हो।

4. होटल संचालकों का नाम, मोबाइल नम्बर होटल के बाहर प्रदर्शित करनी होगी।

5. होटल के स्टाफ को पहचान-पत्र दिया जाए, उनकी जानकारी संधारित करे।

6. किसी भी आगन्तुकों को बिना आईडी के होटल्स में नही ठहराया जाए।

7. दो सप्ताह से अधिक रहने वाले आगन्तुकों की जानकारी थाना प्रभारी को दें।

8. विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित थाने में सूचना दी जाए।

9. बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले पेइंग गेस्ट, होम स्टे शीघ्र रजिस्ट्रेशन कराएं .


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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