मध्यप्रदेश

Anticipatory bail of the person who tarnished the image of RSS rejected | इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: जिला कोर्ट ने दलीलों को नहीं माना आधार; संघ और पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी – Indore News

[ad_1]

इंदौर जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान शिव पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत जिला कोर्ट ने खारिज कर दी।

.

आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की थी संघ ना तो कोई पंजीकृत ट्रस्ट है और न ही संस्था है। खाकी रंग की नेकर कोई भी पहन सकता। संघ की यूनिफॉर्म बदलकर फूल पेंट हो गई है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्टून आरोपी ने बनाया है।

फरियादी एडवोकेट विनय जोशी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ हरिद्वार में भी केस दर्ज है। उसने फिर से अपराध किया है। अभियोजन की ओर से एजीपी लीलाधर पाटीदार ने बताया कि केस प्राथमिक जांच स्तर पर होकर अभी अनुसंधान शेष है। इन आपत्तियों के बाद कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी।

[ad_2]
Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!