मध्यप्रदेश

12 IDs on which you can vote | सिर्फ वोटर स्लिप के आधार पर नहीं डाल पाएंगे वोट, पहचान पत्र साथ लाना पड़ेगा

ग्वालियर19 मिनट पहले

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फाइल फोटो

ग्वालियर सिर्फ वोटर स्लिप के आधार पर मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। वोटरकार्ड व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिये निर्धारित किए गए 12 पहचन पत्र के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल पाएंगे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर के मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये वोटर कार्ड अथवा 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आने की अपील की है। वोट डालने के अधिकार को सुगम बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में शामिल किए हैं।

यह 12 पहचान पत्र मान्य होंगे – आधारकार्ड, पासपोर्ट,


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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