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CAA पर असम से आई बड़ी खबर, मुख्‍यमंत्री बताया-अब तक कितने लोगों ने किया आवेदन, देखें आंकड़े

हाइलाइट्स

सीएए के तहत नागरिकता के लिए अभी तक केवल एक आवेदन मिला है.
प्रदेश के बराक वैली में केवल एक आवेदन किया गया है.
कहा- नागरिकता कानून को लेकर लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है.

शिवसागर (असम). देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू होने के बाद से सबसे ज्‍यादा चर्चा असम को लेकर होती रही है. अब असम के मुख्‍यमंत्री ने बताया है कि अब तक CAA के तहत कितने आवेदन आए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए अभी तक केवल एक आवेदन मिला है.

उन्होंने और कोई जानकारी दिए बगैर बताया कि बराक वैली में केवल एक आवेदन किया गया है. सीएम ने कहा, ‘सीएए विरोधी आंदोलन झूठ पर आधारित है और उन्हें (झूठ फैलाने में सबसे आगे रहने वालों को) अब जवाब देना होगा. कई दिन बीत गए हैं और राज्य में अभी तक केवल एक आवेदन किया गया है’.

कानून पर गलतफहमी फैला रहे लोग
मुख्‍यमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है और प्रदर्शन भी इसी भावना से किया जा रहा था. इस कानून को लागू हुए कई दिन बीत गए और अभी तक प्रदेश में सिर्फ एक व्‍यक्ति ने ही आवेदन किया है. कानून का विरोध करने वालों को खुद ही जवाब मिल गया. लोग कहते थे कि इसके बाद नागरिकता मांगने वाले ट्रकों में भरकर आएंगे. असलियत यह है कि अभी तक प्रदेश में सिर्फ एक व्‍यक्ति ने ही आवेदन किया है.

मुख्यमंत्री ने जोरहाट लोकसभा सीट के तहत आने वाले शिवसागर जिले के सोनारी में एक चुनावी रैली के बाद पत्रकारों से कहा कि कुछ लोग भावनात्‍मक आधार पर राजनीति कर रहे और दूसरों को भड़का रहे हैं. उन्‍होंने कहा, सोनारी निर्वाचन क्षेत्र में भी कई बंगाली बोलने वाले समुदाय है, लेकिन किसी ने भी सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है.

सीएए के खिलाफ दायर हैं 237 याचिकाएं
गौरतलब है कि जबसे यह कानून लागू हुआ है, इसका विरोध चल रहा है. अब तक सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 237 याचिकाएं दाखिल हैं, जिस पर मंगलवार यानी 9 अप्रैल को सुनवाई भी होनी है. याचिकाकर्ताओं ने सीएए की संवैधानिकता को चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की 3 सदस्‍यीय बेंच कर रही है.

Tags: CAA, CAA Law, CAA protest, CM Himanta Biswa Sarma


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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