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Sanjay Singh News: त‍िहाड़ जेल से या अस्‍पताल से…. कहां से और अब तक रिहा होंगे संजय स‍िंह, सुप्रीम कोर्ट से जमानत म‍िलने के बाद

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. अब यह सवाल है क‍ि जमानत म‍िलने के बाद संजय स‍िंह कब तक जेल से र‍िहा होंगे. संजय स‍िंह की यह र‍िहाई त‍िहाड़ जेल से होगी या फ‍िर अस्‍पताल से घर जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद की जमानत याच‍िका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया क‍ि संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है. पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, पीठ ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा. शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा क‍ि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं.

संजय सिंह की जमानत से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की सत्यापित कॉपी राउज कोर्ट में कावेरी बावेजा को कोर्ट में जाएगी, जहां पर द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले का ट्रायल चल रहा है. वहां पर संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर बनेगा और बेल बॉन्ड भरा जाएगा. इसके बाद रिलीज ऑर्डर बनकर तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट के पास जाएगा. जेल प्रशासन कागजी कार्रवाई करके उनको रिहा करेगा. सूत्रों के मुताबिक कल यानी बुधवार दोपहर तक संजय सिंह की रिहाई संभव है.

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संजय सिंह फिलहाल ILBS अस्पताल में भर्ती हैं. कागजों पर दस्तखत करवाने की फॉर्मेलिटी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रैंक का अधिकारी करता है. अब देखना होगा कि संजय सिंह की रिहाई अस्पताल से होती है या तिहाड़ जेल से होगी.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था. संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.

Tags: AAP leader Sanjay Singh, Delhi liquor scam


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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