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बांग्लादेशी घुसपैठ मामला: झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- केंद्र-राज्य सरकार गंभीर नहीं

रांची. रांची हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गुरुवार को प्रार्थी सैयद दानियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में भी राज्य और केंद्र सरकार की ओर से भी की ओर से एफिडेविट फाइल नहीं किया गया. कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में भी केंद्र और राज्य गंभीर नहीं दिख रहे. अगली सुनवाई से पहले गृह मंत्रालय के गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का आखिरी आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है.

कोर्ट ने निदेशक यूआईडी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डीजी बीएसएफ को पार्टी बनाया है. इन सभी को भी घुसपैठ मामले में एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार को एसपीटी एक्ट, वोटर आईडी के उल्लंघन को रोकने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश के हालात से घुसपैठ का मामला ज्यादा गंभीर हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.

FIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 18:58 IST


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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