अरविंद केजरीवाल का बयान कोर्ट में दर्ज, बोले- रिमांड बढ़ाने का विरोध नहीं, पर…

नई दिल्ली. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत बढ़ाने के अपने लिखित आदेश में अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में मौखिक रूप से रखी गई दलील को रिकॉर्ड पर लिया है. कोर्ट ने केजरीवाल के उस बयान को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और वह रिमांड बढ़ाने के ईडी के अनुरोध का विरोध नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ने कहा कि एक गवाह ने बीजेपी को बड़ी रकम दान में दी थी. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की मौखिक दलील को रिकॉर्ड पर लिया गया कि जांच एजेंसी द्वारा दर्ज गवाहों के बयान किसी भी तरह से उन्हें कथित अपराधों से नहीं जोड़ते हैं और मामले में उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ईडी ने अदालत के सामने सभी दस्तावेज नहीं रखे हैं, खासकर वो दस्तावेज जो उनके पक्ष में हैं. कोर्ट ने लिखित आदेश में केजरीवाल की उस मौखिक दलील को भी रिकॉर्ड में लिया, जिसमें आरोप लगाया कि ईडी 100 करोड़ रुपये की कथित रकम का पता लगाने में सक्षम नहीं है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि ईडी मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाले विजिटर्स के विवरण के साथ उनका सामना कराना चाहती है. कोर्ट ने ASG एसवी राजू की दलील को दर्ज किया कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ के दौरान पांच दिनों तक उसका बयान दर्ज किया गया और उससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई. हालांकि केजरीवाल ने उसका गोलमोल जवाब दिया.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपने आदेश में कहा कि ईडी ने कहा कि संबंधित बैंकों और आयकर प्राधिकरण से कुछ जानकारी और हासिल विवरण का आरोपी से सामना कराने की जरूरत है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान केजरीवाल से अचल/चल संपत्तियों, आईटीआर और अन्य वित्तीय विवरणों के संबंध में कुछ दस्तावेज का विवरण जांच एजेंसी ने मांगा था लेकिन केजरीवाल ने अभी तक वह मुहैया नहीं कराया है. अदालत ने आदेश में कहा कि केजरीवाल ने 21.03.2024 को उनके परिसर में तलाशी के दौरानजांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड/लॉगिन क्रेडेंशियल भी उपलब्ध नहीं कराए हैं.
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FIRST PUBLISHED : March 28, 2024, 21:00 IST
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