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अरव‍िंद केजरीवाल की ग‍िरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने क‍िया इनकार, ED से कहा दो हफ्ते में दाख‍िल करो जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट से अरव‍िंद केजरीवाल को राहत नहीं म‍िली है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर द‍िया है. कोर्ट ने ईडी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन न‍िदेशालय (ईडी) के समन पर रोक और ग‍िरफ्तारी से बचने के ल‍िए द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में एक नई याच‍िका दायर की है. इस याच‍िका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को दस्तावेज देते हुए कहा कि हम कोर्ट के कहने पर आपको दस्तावेज दिखा रहें हैं. याचिकाकर्ता इनकी मांग ना करें. एएचजी राजू ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चहिए, जो राहत कल नहीं मिली वह राहत यह आवेदन दाखिल करने से नहीं मिल सकती है. इस पर हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कल के मामले में तारीख दिए जाने के बाद ही यह अर्जी दाखिल की गई है. एएसजी ने कहा कि यह याच‍िका सुनवाई योग्य नहीं है. जब कोई मामला सुनवाई योग्य नहीं हो तो आप किसी भी आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकते. जब मुख्य याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं है, तो इस याचिका में दायर किसी भी आवेदन पर सुनवाई कैसे हो सकती है?

ईडी ने हाईकोर्ट में कहा क‍ि हमारे पास तो समन करने का अधिकार है. उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए. एएसजी राजू ने केजरीवाल क‍ि याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस याचिका की मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाए. ईडी ने कहा क‍ि अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नही लड़ रहे है फिर भी नहीं आ रहे हैं. इस पर द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा क‍ि लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष है. ईडी ने कहा क‍ि इसका मतलब यह नहीं है कि वह समन का पालन नहीं करेंगे.

हाईकोर्ट में बहस में क‍िसने क्‍या कहा….
ईडी की दलील: केजरीवाल उम्मीदवार नहीं है. इन्हें पहली बार तो बुलाया नहीं गया. जब भी इनको समन जारी किया गया. ये विपासना पर थे.

द‍िल्‍ली हाईकोर्ट: आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नही किया?

ईडी की दलील: हमनें कब कहा की हम गिरफ्तार करेगें, हमनें पूछताछ के लिए बुलाया है.

ईडी की दलील: केजरीवाल पिछले आदेशों का हवाला देकर गारंटी चाहते हैं. हम ऐसे सैकड़ों आदेश कोर्ट के सामने रख सकते हैं, जिनमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी.

ईडी की दलील: अरविंद केजरीवाल की यह याचिका व्यक्तिगत आधार पर दाखिल की हैं. पार्टी के आधार पर नहीं.

ईडी की दलील: आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्ष ही नहीं है.

Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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