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बगैर डॉयवर्सन के कॉलोनी (अवैध कॉलोनी) का विकास किए जाने के मामले में SDM ने पटवारी को किया निलंबित

मसानझिरी मौजा सागर में बगैर डॉयवर्सन के कॉलोनी का विकास किए जाने के मामले में एसडीएम ने पटवारी को निलंबित किया है। निलंबन आदेश में बताया गया कि अवैध कॉलोनी विकसित किेए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन से पता चला कि 19 मार्च को मौजा मसानझिरी प.ह.नं.54 में फर्म चालीसा बिल्डकॉन ने पार्टनर नमन पिता गोवर्धन उर्फ गब्बू घोषी द्वारा मौजा मसानझिरी प.ह.नं. 54 में स्थित भूमि खसरा नंबर 104/1 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 104/2 रकबा 0.07 हैक्टेयर और फर्म चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर प्रमोद पिता प्यारेलाल चौरसिया द्वारा मौजा मसानझिरी प.ह.नंबर 54 में स्थित भूमि खसरा नंबर 105/1 रकबा 0.82 हैक्टेयर फर्म चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर संदेश पिता वीरसिंह, ऋषिराज पिता उमेश घोषी निवासी कनेरादेव सागर द्वारा मौजा मसानझिरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 105/2 रकबा 0.82 हैक्टेयर चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर राहुल पिता उमेशसिंह घोषी कनेरादेव द्वारा खसरा नंबर 91/3 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि पर बिना भू-व्यपवर्तन कराए ही कॉलोनी का विकास किए जाने से हल्का पटवारी शरद गोस्वामी द्वारा कार्यालय को सूचना नहीं दी गई। दूरभाष पर संपर्क किए जाने से हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि वह मुख्यालय में उपस्थित नहीं है।
पटवारी पर बैठाई विभागीय जांच
उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम का घोर उल्लंघन है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सागर एसडीएम विजय डहेरिया ने मौजा मसानझिरी में पदस्थ पटवारी शरद गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कानूनगो शाखा तहसील सागर में रहेगा। इनका प्रभार पटवारी जसवंत पटेल रजौआ को सौंपा गया है।

साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम १९६६ के नियम १४ के तहत विभागीय जांच संस्थित की गयी है.

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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