मध्यप्रदेश

The person who raped a minor gets 20 years’ imprisonment | नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20वर्ष की सजा: सागर में घर से नमकीन सेव लेने गई नाबािलग को बाइक पर बैठाकर ले गया, गलत काम किया था – Sagar News

सागर2 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमृत कुचबंदिया को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। साथ ही न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर चार लाख रुपए की राशि देने का आदेश दिया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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