अजब गजब

बढ़ापे की लाठी है LIC की जीवनधारा, रिटायरमेंट के बाद इनकम की गारंटी, जिंदगी बनेगी आसान

हर किसी को अपने कल की चिंता है. और हो भी क्यों ना. कल जब हाथ-पैर जवाब देने लगेंगे, आमदनी के सारे रास्ते धीरे-धीरे बंद हो जाएंगे, बीमारियों के खर्चे बढ़ जाएंगे, पैसे-पैसे को मोहताज होने लगेंगे, तब किसका मुंह ताकेंगे. इसलिए जरूरी है कि ऐसी नौबत ही ना पाए. आज से ही कल की प्लानिंग करें और बुढ़ापे को हर लिहाज से महफूज करें. बुढ़ापे में आर्थिक संकट ना हो, इसके लिए तमाम लोग तमाम योजनाओं में निवेश करते हैं. हम आपको भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो निश्चित ही बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगी.

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने रिटायरमेंट के लिए अपने सबसे चर्चित इंश्योरेंस प्लान जीवन धारा का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है. एलआईसी जीवन धारा-2 गारंटीड इनकम वाला एन्युटी प्लान है. इस प्लान को पिछले महीने 22 जनवरी को लॉन्च किया गया था. एलआईसी जीवन धारा-2 नॉन-लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी प्लान है. इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही तरीके से निवेश किया जा सकता है.

एलआईसी जीवनधारा-2 प्लान में निवेश की न्यूनतम उम्र 20 साल है. अधिकतम उम्र की सीमा एन्युटी के हिसाब से तय होती है. अधिकतम उम्र की सीमा एन्युटी के हिसाब से 65, 70 और 80 साल हो सकती है. एलआईसी इस प्लान के साथ एन्युटी के 11 विकल्प दे रही है. एलआईसी जीवनधारा-2 की सबसे खास बात इसकी एन्युटी की गारंटी ही है. एलआईसी जीवनधारा 2 पेंशन योजना के कई लाभ है. इनकम टैक्स की धारा 88 के तहत, एलआईसी जीवन धारा योजना कर लाभ के लिए योग्य है.

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क्या होती है एन्युटी
एन्युटी बीमा का ही एक हिस्सा होता है. एन्युटी के तहत बीमा कंपनी और बीमाधारक के बीच एक अनुबंध होता है. अनुबंध के तहत बीमाधारक कंपनी में एकमुश्‍त राशि निवेश करता है. भविष्‍य में इसके बदले मासिक, तिमाही या सालाना किस्त के रूप में बीमाधारक को भुगतान किया जाता है. एन्‍युटी का इस्‍तेमाल खासकर रिटायरमेंट के लिए किया जाता है. जब तक बीमाधारक जीवत है उसे एक निश्चित रकम मिलती रहेगी. उसकी मृत्यु के बाद शेष राशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है.

Tags: Insurance Policy, Insurance scheme, LIC Pension Scheme, Life Insurance Corporation of India (LIC)


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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