मध्यप्रदेश

Court order: If the accused does not appear, then attachment will take place | न्यायालय का आदेश: आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो होगी कुर्की: नौकरी का सपना दिखाकर 40 लाख रुपए की ठगी में है फरार – Gwalior News


ग्वालियर में नौकरी के सपने दिखाकर लोगों से करीब चालीस लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर फरार हुआ आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया है। आरोपी के हाथ नहीं आने पर पुलिस कप्तान ने उसकी गिरफ्तारी पर तीन हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद भी आरोपी हाथ नहीं आया

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यह है पूरा मामला

ग्वालियर के थाटीपुर थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि एक साल पहले खाटू श्याम कॉलोनी न्यू आदित्यपुरम निवासी विक्रम राणा पुत्र रमेश सिंह राणा ने भोले-भाले लोगों को नौकरी का सपना दिखाकर ठगी की थी। इस मामले में उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में लगी है, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया तो पुलिस कप्तान ने उसकी गिरफ्तारी पर तीन हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन इसके बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं आया। आरोपी का सुराग नहीं मिलने पर जेएमएफसी तपन भार्गव ने आरोपी को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। उसके पेश नहीं होने पर धारा 83 के तहत चल-अचल संपति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

ठगी के आरोपी को तलाश रही पुलिस

थाटीपुर थाना सर्किल के सीएसपी राजीव जंगले ने बताया है कि नौकरी के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी एक साल से फरार है। और कोर्ट में पेश नहीं हुआ है न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर आरोपी तय सीमा में कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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