देश/विदेश

यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

Last Updated:

Ranveer Allahbadia News: चर्चित यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. महाराष्ट्र सरकार ने 2 सप्ताह में जांच पूरी करने का वादा किया. गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका खारिज कर दी है. (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट याचिका खारिज की.
  • महाराष्ट्र सरकार ने 2 सप्ताह में जांच पूरी करने का वादा किया.
  • रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी.

नई दिल्ली. चर्चित यू-ट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झटका दिया क्योंकि  कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले में 2 सप्ताह में जांच पूरी हो जाएगी, लिहाजा पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए. इसके बाद अदालत ने याचिका को रिजेक्ट कर दिया. हालांकि, रणवीर इलाहाबादिया कि गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी.

बता दें कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी के बाद समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उसके सहयोगियों को अगले नोटिस तक यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना कर दिया है.

इस बीच, रणवीर ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले को लेकर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी से पूछताछ की थी. यूट्यूबर क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे काफी देर तक पूछताछ हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है कि वह “शालीनता और नैतिकता के मानकों” को बनाए रखेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया के शो में उन कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जो अदालत में विचाराधीन हैं.

homenation

देश नहीं छोड़ सकेंगे रणवीर इलाहाबादिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जोर का झटका


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!