मध्यप्रदेश
Case of molestation and assault of woman in Soyatkala | सोयतकला में महिला के साथ छेड़छाड और मारपीट का मामला: आरोपी को सुसनेर न्यायालय ने दो साल की सुनाई सजा – Agar Malwa News

आगर मालवा3 मिनट पहले
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जिले सोयतकला में 21 जनवरी 2022 को एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय सुसनेर के न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने शुक्रवार को दो साल कारवास और 300 रूपए जुर्माने से दण्डित किया है। एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने थाना सोयतकला में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 21 जनवरी 22 को रात 10 आरोपी दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गया। बुरी नियत से दोनों हाथ पकड़ महिला को जान से मारने की धमकी दी।
बोरे में भर कर अपहरण की कोशिश की
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