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कोई पेड़ न काटें और न लगाएं, कैसे पूरा होगा कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई मुश्किल

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के प्रतिष्ठित विक्टोरिया मेमोरियल से सटे मैदान इलाके में मेट्रो रेल परियोजना के मामले में शुक्रवार को निर्देश दिया कि अब से अगली सुनवाई तक वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही कोई पेड़ रोपा जाएगा.

जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और एक दूसरे से हटाकर दूसरी जगह लगाने के कारण मैदान इलाके में सभी निर्माण कार्यों को तुरंत रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ”हम निर्देश देते हैं कि अगली तारीख तक कि कोई भी नया पेड़ न काटा जाएगा और न ही प्रतिरोपित किया जाएगा.” पीठ ने आरवीएनएल की ओर से पेश हुए वकील से कहा, “आप काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ नहीं काटें.”

Tags: Calcutta high court, Mamata banerjee, Supreme Court


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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