मध्यप्रदेश

Diablo Bar’s license revoked | तीसरी बार अनियमितता की कलेक्टर तक पहुंची थी शिकायत

इंदौर13 मिनट पहले

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कलेक्टर डॉ.इलैयाराजा टी ने आबकारी अधिनियम के तहत अनियमितताएं पाए जाने पर डियाब्लो बार का लाइसेंस निरस्त किया है। कार्यवाही डियाब्लो बार में की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर की गई है।

सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे ने बताया कि 7 अगस्त को मेसर्स एबीएस फूड्स, डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफएल-2) शेखर सेन्ट्रल की दसवीं मंजिल मनोरमागंज पलासिया चौराहा के रेस्तरां बार परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय पश्चात बार का संचालन होना पाया गया और एक ही लेबल के ब्राण्ड (750 ML) बोतल की एक समय में दो बोतल खुली पाई जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण निराकरण के लिए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मेसर्स एबीएस फूड्स, डियाब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार की अनुज्ञप्ति पूर्व में पहली बार 1 मई 2023 से 7 दिन के लिए एवं दूसरी बार 23 मई से 7 जून तक यानी 15 दिन के लिए निलंबित की जा चुकी है। तीसरी बार लापरवाही बरती गई।

डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार को पूर्व में भी की गई अनियमितताओं के लिए दो बार दण्डित किया जा चुका है। उक्त कार्यवाहियों के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने और तृतीय बार अनियमितता मिलने पर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा डियाब्लो बार का लाइसेंस निरस्त किया गया।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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