मध्यप्रदेश

Life Imprisonment To Wife Who Murdered Her Husband Along With Her Lover In Satna – Amar Ujala Hindi News Live


कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
– फोटो : अमर उजाला

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प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में सतना की अदालत ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु ने दोषियों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मृतक संदीप रामपुर तहसील क्षेत्र में पटवारी था और शहर के संतोषी माता मंदिर के पास किराए से एक मकान में रहता था।

अभियोजन पक्ष के वकील कमलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि जून 2020 को हरिप्रताप सिंह ने कोलगवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चचेर भाई संदीप सिंह की छत से गिरकर मौत हो गई है। उसे मोबाइल से सूचना मिली थी कि संदीप छत से गिर गया है। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो संदीप की मौत संदेह के दायरे में आ गई। जांच के दौरान पुलिस ने साक्षियों के कथन दर्ज करने के साथ ही छत से गिर जाने का सीन रीक्रिएट किया। लेकिन, मृतक की पत्नी प्रियंका के बयान और रीक्रिएशन में तालमेल नहीं बैठा। 

ऐसे में मृतक की पत्नी भी शक के घेरे में आ गई। पूछताछ में सामने आया कि मृतक की प्रियंका ने अपने प्रेमी अनूप सिंह के साथ मिलकर पति की हत्या की। फिर अनूप और सनी के साथ मिलकर शव को छत से नीचे फेंक दिया। उसने हत्या की वारदात को दुर्घटना बताते हुए मृतक के परिजनों और पुलिस को गुमराह किया।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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