मध्यप्रदेश

High Court reprimanded the Corporation Commissioner | हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर को फटकारा: जज बोले-आप आईएएस ऑफिसर हैं आपको नहीं पता नमामि गंगे के लिए क्या प्रपोजल भेजना है

ग्वालियर21 मिनट पहले

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स्वर्ण रेखा याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम अफसरों को फटकारा

  • मामला स्वर्ण रेखा से जुड़ा है

हाईकोर्ट की ग्वालियार खंडपीठ की डबल बेंच ने बुधवार को स्वर्ण रेखा के सीवेज लाइन और ड्रेनेज वाटर प्रोजेक्ट मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगम ग्वालियर के कमिश्नर सहित अन्य अफसरों को जमकर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा कि मामला सीवेज लाइन और ड्रेनेज वाटर का है, उसका नमामि गंगे से कोई लेना देना नहीं है। मात्र 27 करोड़ रुपए का प्रपोजल ही स्वर्ण रेखा का है। ऐसा क्यों किया आपने। आप आईएएस ऑफिसर हैं आपको नहीं पता कि नमामि गंगे के लिए क्या प्रपोजल भेजा जाना चाहिए। सीवेज और ड्रेनेज को क्यों शामिल किया गया यह सोच से परे है। नमामि गंगे का रिवाइज प्रपोजल कहां है।

बुधवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस रोहित आर्या व जस्टिस


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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