मध्यप्रदेश

Order issued for recovery of Rs 43 lakh 50 thousand,Rewa latest news | 43 लाख 50 हजार रूपए की वसूली का आदेश जारी: जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्यवाही; भ्रष्टाचार पर सात लोगों को बनाया गया दोषी

रीवा8 मिनट पहले

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जिला पंचायत रीवा

रीवा में भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच के बाद सख़्त कार्यवाही की गई है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। पूरा मामला रीवा की गंगेव जनपद के ग्राम पंचायत चौरी का है। जहां भ्रष्टाचार पर जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ संजय सौरभ सोनवणे ने 43 लाख 50 हजार 46 रुपए की राशि की वसूली के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि पूरी कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 की धारा 89 की सुनवाई के बाद हुई है। शिकायतकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि मामले में तत्कालीन सरपंच सहित संलिप्त शासकीय कर्मचारियों और इंजीनियरों को भी दोषी पाया गया है। बताया गया कि राशि की भरपाई के लिए इन्हें केवल 7 दिनों का समय भी दिया गया था जो समय अवधि अब पूर्ण हो गई है।

जिला पंचायत रीवा

जिला पंचायत रीवा

इनको पाया गया भ्रष्टाचार में दोषी


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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