Home Loan Scam Accused Former Congress Mla Antar Singh Darbar Sentenced To One Year Imprisonment – Amar Ujala Hindi News Live

पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार
– फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार former congress MLA Antar Singh Darbar सहित 10 आरोपितों को विशेष न्यायालय ने एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। यह सजा इंदौर प्रीमियम को-आपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले के मामले में सुनाई गई है। दरबार पर कोर्ट ने तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2000 का है। सजा भादवि की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सुनाई गई है। महू विधानसभा क्षेत्र से दरबार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे भाजपा की उषा ठाकुर से चुनाव हार गए थे।
कांग्रेस नेता और साथियों पर भी इनाम घोषित
वहीं इंदौर में प्राणघातक हमला करने के आरोप में फरार कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार व उनके साथियों पर पुलिस ने तीन-तीन हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। आरोपितों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा विधायक मधु वर्मा के समर्थक अरविंद उर्फ सोनू खिल्लारी पर 13 दिसंबर को आरोपितों ने हमला किया था। मधु वर्मा राऊ से विधायक हैं। इस क्षेत्र से पहले कांग्रेस के जीतू पटवारी विधायक थे जो मधु वर्मा से चुनाव हार गए थे। चुनाव के पहले भी इस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़पें हुईं थी।
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