मध्यप्रदेश

Rapist sentenced to 20 years on the basis of DNA | सागर में नाबालिग से जबरदस्ती किया था दुष्कर्म, पीड़िता व परिजन गवाही से मुकरे

सागर4 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में मोतीनगर थाना क्षेत्र के डेढ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गौरव लड़िया को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पीड़िता और उसके माता-पिता के पक्षद्रोही होने पर भी डीएनए रिपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने बालिका के पुर्नवास के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर चार लाख रुपए की राशि देने का आदेश दिया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 18


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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