मध्यप्रदेश

Court gives permission to minor to have abortion | बालिका को था 20 सप्ताह का गर्भ, कोर्ट के आदेश पर होगा गर्भपात

ग्वालियर3 मिनट पहले

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  • हाई कोर्ट की एकल पीठ में हुई सुनवाई

मुरैना के दिमनी में 15 वर्षीय नाबालिक के साथ रेप और गर्भवती होने के केस में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पीड़िता को गर्भपात कराने इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर (गुरुवार) को जेएएच में डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में पीड़िता का गर्भपात कराया जाएगा। नाबालिग को 20 सप्ताह का गर्भ था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
ऐसे समझिए पूरा मामला
मुरैना के दिमनी इलाके में 15 वर्षीय छात्रा के साथ पास ही रहने वाले एक युवक ने बलात्कार किया था। वह लगातार छात्रा के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने छात्रा को शादी का झांसा भी दिया था। इस दौरान छात्रा गर्भवती हो गई। जब उसे गर्भवती होने का पता लगा तो उसने युवक से शादी के लिए कहा, लेकिन वह मुकर गया। जिसके बाद 11 मार्च 2023 को पीड़िता दिमनी थाना पहुंची थी और आपबीती सुनाई थी। छात्रा गर्भवती थी पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पीड़िता के पेट में पल रहे बच्चे को गिराने के लिए उसके परिजन ने हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका लगाई थी। इसी पर 29 नवंबर को सुनवाई हुई है।
न्यायालय ने माना गर्भपात ही पीड़िता के लिए सही
पीड़िता की तरफ से इस बच्चे को गिराने के लिए हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका लगाई गई थी। जिस पर 29 नवंबर ( बुधवार) को सुनवाई हुई थी। जिसमें न्यायालय के सामने मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि नाबालिग रेप पीड़िता को 20 सप्ताह का गर्भ है। यह बच्चा उस पर बोझ है, इसलिए गर्भपात की अनुमति दी जाए। न्यायालय ने डॉक्टरों की राय ली तो सामने आया कि 24 सप्ताह के गर्भ तक गर्भपात कराया जा सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिए कि पूरे सुरक्षित तरीके से गुरुवार (30 नवंबर) को पीड़िता का गर्भपात जेएएच में किया जाए।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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