मध्यप्रदेश

Prohibitory order issued under section 144 for counting place | कोई भी नारेबाजी नहीं कर सकेंगे, मोबाइल फोन, लेपटॉप तक ले जाने की नहीं अनुमति

हरदा4 मिनट पहले

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जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा और उसके 200 मीटर तक के क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की नारेबाजी, चीखना-चिल्लाना या अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

बिना रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के मतगणना स्थल पर मोबाएल


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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