मध्यप्रदेश

Hotel Pakija fined for employing child labor | बाल श्रम कराने पर होटल पाकीजा पर जुर्माना: सागर में निरीक्षण के दौरान होटल में काम करते मिले नाबालिग, संचालक ने मानी गलती – Sagar News

सागर3 मिनट पहले

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कलेक्टर कार्यालय सागर।

सागर के राहतगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित होटल पाकीजा में बाल श्रम के मामले में होटल संचालक पर जुर्माना लगाया गया है। होटल संचालक ने अपनी गलती मानते हुए जुर्माने की राशि दस हजार रुपए बाल एवं किशोर श्रम पुर्नवास निधि में जमा कराई है। जानकारी के अनुसार निरीक्षण श्रम निरीक्षक लाल सिंह नरवरिया ने होटल पाकीजा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल में नाबालिग काम करते हुए पाए गए। जिस पर उन्होंने होटल की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में पेश किया गया। जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर होटल पाकीजा राहतगढ़ बस स्टैंड पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

संस्थान द्वारा होटल में 18 वर्ष से कम किसी भी बाल श्रमिक को


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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