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Sanjay Singh News: सर, केवल एक जगह संजय सिंह का नाम गलती से लिखा गया था मगर…जानें ED ने दिल्ली HC में ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया. दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिसका दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की अर्जी का विरोध किया. संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं, ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. इतना ही नहीं, ईडी ने कहा कि पहले चार्जशीट में चार जगहों पर संजय सिंह का नाम था, जिसमें से सिर्फ एक जगह पर संजय सिंह का नाम गलती से लिखा गया था. मगर बाद में उस गलती में सुधार कर दिया गया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि यह ऐसा केस नहीं है, जहां गिरफ्तारी के लिए लिखित ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया. मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, इसकी गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप मुख्य अपराध में शामिल हों. ईडी ने कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात कराई थी. पहले चार्जशीट में चार जगहों पर संजय सिंह का नाम था, जिसमें से सिर्फ एक जगह पर संजय सिंह का नाम गलती से लिखा गया था लेकिन बाद में उस गलती में सुधार कर दिया गया था.

ईडी ने यह भी कहा कि संजय सिंह का यह कहना कि जांच एजेंसी ईडी को नोटिस भेजने की वजह से गिरफ्तार किया गया है यह सही नहीं है. शराब नीति केस में संजय सिंह की संलिप्ता काफी पहले ही सामने आ गई थी. जिन बयानों में सजंय सिंह का जिक्र है वह बयान संजय सिंह के ईडी को नोटिस भेजने के बहुत पहले दर्ज किए गए थे.

ईडी ने कहा कि अमित अरोड़ा ने 21 मार्च 2023 को और अंकित गुप्ता मार्च 2023 को बयान दिया था. यह बयान संजय सिंह के ईडी को नोटिस भेजने से बहुत पहले दिया गया था. ईडी ने कहा कि संजय सिंह का यह कहना गलत है कि उन्होंने एजेंसी को नोटिस भेजा, इस लिए उनको गिरफ्तार किया गया.

Tags: AAP leader Sanjay Singh, Delhi liquor scam, Sanjay singh


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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