मध्यप्रदेश

Life imprisonment to the accused of stabbing murder | खंडवा कोर्ट ने सुनाया फैसला, झाड़ खरीदने की बात हुआ था विवाद

खंडवा35 मिनट पहले

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न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज मालवीय की कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पवन उर्फ ऐडा पिता हुकुम (32) निवासी धरमकांटा गली सलुजा कॉलोनी को दंडित किया है। झाड़ खरीदने की बात पर फरवरी 2021 में विवाद हुआ था। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन डीपीओ चन्द्रशेखर हुक्मलवार ने किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि घटना


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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