मध्यप्रदेश

Love marriage with minor girlfriend, life imprisonment | खंडवा कोर्ट का फैसला; पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ लगाया था पॉक्सो, दुष्कर्म और अपहरण का चार्ज

खंडवा43 मिनट पहले

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14 साल की लड़की से लव मैरिज करने वाले प्रेमी को खंडवा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी 23 साल का है। वह लड़की को अपने साथ भगा ले गया था। दोनों देवास के बागली में रहने लगे। पुलिस तलाशते हुए उन तक पहुंची तो लड़की को दस्तयाब किया। मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म व अपहरण का चार्ज लगाया था।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया केस की पैरवी डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार व एडीपीओ रूपेश तमोली ने की है। बांके ने बताया मामला जावर थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव का है। गांव में रहने वाला विकास पिता परसराम (23) क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को अपने साथ ले गया था। 24 अप्रैल 2021 को पीड़िता के परिजन ने गुमशुदगी दर्ज करवाई।

1 जून 2021 को पुलिस देवास जिले के बागली पहुंची। यहां विकास और लड़की टप्पर बनाकर रह रहे थे और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे। पीड़िता को दस्तयाब कर परिजन के सुपुर्द किया। पुलिस ने विकास पर केस दर्ज कर कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया। मामला नाबालिग लड़की का था इसलिए न्यायाधीश प्राची पटेल ने आरोपी विकास को दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उस पर 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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