मध्यप्रदेश

20 years imprisonment to the accused of raping a minor | सागर में शादी का झांसा देकर की जबरदस्ती, दुष्कर्म से गर्भवती हुई थी पीड़िता

सागर15 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो।

सागर के देवरी थाना क्षेत्र के छह साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) देवरी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी नीलेश कुर्मी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने बालिका के पुर्नवास के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वंृदा चौहान ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना देवरी में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 29 जुलाई 2017 को वह और पीड़िता बेटी रात में खाना खाकर सो गए थे। लेकिन दूसरे दिन सुबह बेटी का कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। परिवार वालों ने आसपास और रिश्तेदारों के घर बेटी की तलाश की। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए 10 दिसंबर 2018 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया। उसे थाने लाकर बयान लिए गए।

शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था आरोपी

बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी नीलेश कुर्मी उसे शादी का झांसा देकर घर से भगाकर ले गया था। जहां उसने बार-बार दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी नीलेश के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण की जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। पीड़िता की गवाही कराई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी नीलेश को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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