मध्यप्रदेश

Mp High Court:हाईकोर्ट के निर्देश- एम्स भोपाल के डायरेक्टर पेश करें शपथ-पत्र, या व्यक्तिगत रूप से रहें मौजूद – Mp High Court: High Court’s Instructions- Director Of Aiims Bhopal Should Submit Affidavit


Court Room
– फोटो : Social Media

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एम्स भोपाल में 91 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एम्स भोपाल के डायरेक्टर को नियुक्ति के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने आदेश जारी किए हैं। अगली सुनवाई 23 जून को होगी

याचिकाकर्ता राकेश कुमार मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में एम्स भोपाल में 91 पदों पर हुई प्राध्यापक, अतिरिक्त प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था नियुक्ति के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे, उन्हें रिजल्ट आने से पहले बदल दिया गया। नियुक्ति के लिए पहले 50 अंक निर्धारित किए गए थे। रिजल्ट आने से पहले उसे 35 अंक कर दिया गया। अध्यापन पर शोध के लिए जो 15 अंक प्रदान किए जाने थे, उन्हें हटा दिया गया।

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एन एस रूपराह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि खेल प्रारंभ होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं हो सकता है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। याचिका पर अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है।

 


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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