मध्यप्रदेश

Court sentenced the accused who posted objectionable posts | महिला का फर्जी जीमेल अकाउंट बनाकर पति को करता था अश्लील मैसेज

ग्वालियर40 मिनट पहले

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जिला एवं शास्त्र न्यायालय का फाइल फोटो

ग्वालियर में विवाहिता के चरित्र पर दाग लगाने के लिए उसका फर्जी जीमेल अकाउंट बनाकर उसके पति को आपत्तिजनक मैसेज करने तथा विवाहिता को फोन कर धमकाने एवं उसे सोशल मीडिया के जरिए उसे अभद्र मैसेज भेजे जाने के मामले में आरोपी सर्वेश सिंह को न्यायालय ने दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने आरोपी को प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

पति ने साइबर सेल में कराया था मामला दर्ज

फरियादी ने साइबर सेल थाने में शिकायत कर बताया था कि 24 अप्रैल 2017 को उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी के जीमेल से उसके जीमेल पर अभद्र बातें और मैसेज किए गए हैं, जिससे वह परेशान है। उसकी पत्नी के नंबर पर एक फोन आया जिस पर उसे किसी स्थान पर बुलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उसकी पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसके मोबाइल पर मैसेज किए जा रहे हैं। बाहरी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है।

जांच में दोषी पाते हुए पुलिस ने किया था आरोपी को गिरफ्तार

बता दें कि 18-19 अगस्त को उसके मेल पर फिर उसकी पत्नी के फर्जी जीमेल एकाउंट से अभद्र मैसेज किए गए हैं। फरियादी की शिकायत पर सायबर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फर्जी आईडी के गूगल लीगल डिपार्टमेंट से आईपी लॉग्स व रजिस्ट्रेशन डिटेल प्राप्त किए। जांच में पता चला कि सर्वेश सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम आलमपुर ने उसकी पत्नी की फर्जी आईडी बनाकर यह मैसेज किए हैं। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी सर्वेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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