मध्यप्रदेश

The accused will have to undergo imprisonment for 4 months and pay compensation of Rs 3 lakh 64 thousand. | आरोपी को 4 माह का कारावास जमा करना होगा 3 लाख 64 हजार रुपए का प्रतिकर

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शिवपुरीएक घंटा पहले

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जिला कोर्ट की जेएमएफसी न्यायाधीश रूपम तोमर ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 4 माह का कारावास व 3 लाख 64 हजार रुपए का प्रतिकर जमा करने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडवोकेट जितेन्द्र कुमार गोयल ने की।

अभियोजन के मुताबिक शहर में रहने वाले फरियादी ने कमलागंज निवासी सुरेश पुत्र खेमचंद आहूजा को वर्ष 2018 में 3 लाख रुपए लेकर उसके बदले में एक चेक पंजाब नेशनल बैंक का दिया था। बाद में जब फरियादी ने 21 फरवरी 2019 को चेक बैंक में लगाया तो चेक राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। फरियादी ने कई बार सुरेश आहूजा को पैसे वापस करने की बात कही लेकिन जब उसने कोई सुनवाई नही की तो पीडि़त ने कोर्ट में यह परिवाद लगाया और पूरे मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुरेश आहूजा को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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