मध्यप्रदेश

Administration declared stadium and helipad site as no flying zone | प्रशासन ने स्टेडियम व हेलीपैड स्थल को नो फ्लाईंग जोन किया घोषित, 3 किमी की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध

मंडला10 मिनट पहले

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मंडला में 5 सितंबर को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह का मंडला आगमन होने जा रहा है। यहां वे भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्री व अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल व हेलीपैड स्थल को जिला प्रशासन ने रेड जोन व नो फ़्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक मंडला के पत्र के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अमित शाह केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री के प्रस्तावित भ्रमण 5 सितंबर को उनकी सुरक्षा श्रेणी (Z+) व संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए हेलीपैड स्थल व महात्मा गांधी स्टेडियम ग्राउंड के 3 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून व अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगा कर उक्त स्थान को रेड जोन, नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 5 सितंबर 2023 को प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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