मध्यप्रदेश

3 were caught while taking bulls for slaughter, sentenced to 1-1 year rigorous imprisonment | बैलों को वध के लिए ले जाते हुए 3 को पकड़ा था, 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

नीमच24 मिनट पहले

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2 बोलेरो पिकअप वाहन में वध के लिए 6 बैलों को ले जाने वाले 3 आरोपी आबिद पिता युनुस मोहम्मद कुरैशी, सलीम पिता यासीम खां (52) और आजाद खां (34) को 1-1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। 10 हजार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना 7 वर्ष पहले की है। सुबह 9 बजे ग्राम पिपल्या रावजी के बस स्टैंड स्थित होटल के पास पवन पाटीदार एवं अन्य 5-10 लोग होटल के पास खड़े थे। तभी उन्हें ग्राम उचेड़ की तरफ से दो पिकअप बोलेरो आती हुई दिखाई दी। जिसमें कुल 6 बैलों को क्रूरतापूर्ण ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ था।

जिस कारण शंका के आधार पर पिकअप वाहन को रोका तो यह पता चला कि आरोपी बैलों को वध के लिए ले जा रहे हैं। जिस पर पवन ओर अन्य लोगों द्वारा आरोपी व वाहन हो पुलिस थाना मनासा के हवाले किया गया। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 13/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजी बद्ध करवाई गई। पुलिस मनासा द्वारा आवश्यक जांच उपरांत मामला मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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