मध्यप्रदेश

नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा | Accused of raping a minor on the pretext of marriage sentenced to 10 years

खरगोनएक घंटा पहले

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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि राखी के त्‍यौहार पर पीड़िता अपने मामा के घर गई थी। जहां से 3 अगस्‍त 2020 को आरोपी अजय पीड़िता को शादी का झांसा देकर इंदौर ले गया। अजय ने पीडिता के साथ कई बार गलत काम किया। जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने मेनगांव थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

पुलिस थाना मेनगांव द्वारा आरोपी अजय के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। जहां मामले की सुनवाई करते हुए न्यू प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश ने आरोपी अजय को दोष पाते हुए अलग-अलग धाराओं में 10 साल के सश्रम कारावास और 4 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी महेन्‍द्र कुमार भानुप्रिय द्वारा की गई।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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